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रांची के रेलवे गेस्ट हाउस में नाबालिग के साथ हुए लैंगिक शोषण के मामले का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली ने लिया संज्ञान

तारीख: 18 जून, 2021
स्रोत (Source): हिन्दुस्तान

तस्वीर स्रोत: हिन्दुस्तान

स्थान: झारखंड

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली ने रांची के रेलवे गेस्ट हाउस में नाबालिग के साथ हुई लैंगिक हिंसा के मामले पर संज्ञान लिया है. आयोग की तरफ से रजिस्ट्रार अनु चौधरी ने आरपीएफ अधिकारी के घर से मुक्त कराई गई नाबालिग के साथ हुई लैंगिक हिंसा को लेकर रांची एसएसपी को पत्र भेजा है. पत्र में कहा है कि  आयोग ने सीपीसीआर अधिनियम की धारा 13 (1) (जे) के अंतर्गत स्वत: संज्ञान लिया है. 

झारखंड के रांची की एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ आरपीएफ जवान ने लैंगिक हिंसा की है. जिस पीड़िता के साथ लैंगिक हिंसा हुई है, वह घरेलू काम करती थी. इसलिए आयोग निर्देशित करता है कि पीड़िता की पहचान की गोपनीयता हर स्तर पर बरकरार रखते हुए तथ्यपरक जांच व दस्तावेज सात दिनों के अंदर आयोग को भेजें.

आयोग ने एसएसपी से पीड़िता की आयु संबंध जानकारी, प्रकरण में दर्ज पोकसो एक्ट 2012 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि देने, आरोपी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण देने की बात कही है. इसके अलावा पीड़िता की काउंसलिंग के लिए की गई कार्यवाही, पीड़िता की सीआरपीएसी 164 के बयान की स्पष्ट प्रतिलिपि, सीडब्ल्यूसी के आदेश-निर्देशों की जानकारी मांगी है.

इन बिंदुओं पर पुलिस आयोग को देगी जानकारी

·        प्रकरण से संबंधित अन्य जानकारी

·        पीड़िता की वर्तमान स्थिति

·        पीड़िता को मुआवजा दिलाने हेतु उठाए गए कदम का विवरण

·        पीड़िता के पुनर्वास के संबंध में उठाए गए कदम का विवरण

·        पीड़िता व उसके परिजनों की सुरक्षा के संबंध में उठाए गए कदम का विवरण

·        न्यायालय में प्रेषित आरोप पत्र की प्रतिलिपि

·        यदि पीड़िता से बाल मजदूरी कराई जा रही थी तो बालश्रम निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का विवरण 

          

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