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पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को दिलाया एक लाख रुपए का मुआवजा

तारीख: 30 अप्रैल, 2021
स्रोत (Source): अमर उजाला

तस्वीर स्रोत: Google Image

स्थान: पंजाब

 

 

पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने 13 साल की नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और गर्भधारण संबंधी मीडिया की रिपोर्ट सामने आने के बाद पीड़िता को पांच दिन के भीतर एक लाख रुपये की वित्तीय राहत उपलब्ध करवाई है. अथॉरिटी के सदस्य सचिव ने जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी बठिंडा के सचिव को लैंगिक शोषण और अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा योजना-2018 के अंतर्गत कानूनी सहायता और अपेक्षित वित्तीय राहत मुहैया करवाने के निर्देश दिए. इसके बाद जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी बठिंडा के सचिव ने केस से जुड़ी सारी जानकारी एकत्रित की और पीड़िता के अभिभावकों से संपर्क किया. 

कानूनी सहायता के लिए एक वकील नियुक्त किया गया और मुआवजे की ग्रांट के लिए विशेष
अदालत में आवेदन दायर किया गया. विशेष अदालत ने पीड़ित को 1,06,250 रुपये का अंतरिम
मुआवजा देने के लिए आदेश दिया और राज्य अथॉरिटी ने शुक्रवार को पीड़ितों को मुआवजा
जारी कर दिया. यह सारी प्रक्रिया 5 दिन में पूरी की गई. 

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस अजय तिवारी के अधीन पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, तेजाबी हमले, दुष्कर्म, जलाने की घटनाएं और स्थायी दिव्यांगता के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान कर रही है. कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से राज्य में साल 2020-21 के दौरान पांच करोड़ रुपये से अधिक मुआवजा दिया गया है.

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